
अब टोल भुगतान के नियम बदले — 15 नवंबर से लागू होंगी नई व्यवस्था
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से देशभर में नई टोल व्यवस्था लागू होगी।
अब बिना FASTag वाले या खराब FASTag वाले वाहन चालकों को पहले की तरह टोल का दोगुना शुल्क नहीं देना होगा। इसके स्थान पर उन्हें सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्लाजा पर टोल ₹100 है, तो पहले बिना FASTag वाहन को ₹200 देने पड़ते थे, लेकिन अब केवल ₹125 का भुगतान करना होगा।
नई व्यवस्था के तहत भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा, बल्कि ऑनलाइन माध्यम जैसे UPI या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही संभव होगा।
इसके अलावा, मंत्रालय ने वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और अहम निर्णय लिया है — यदि किसी वाहन का FASTag वैध है लेकिन टोल प्लाजा की मशीन तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रही है, तो वाहन चालक को कोई भुगतान नहीं करना होगा। वे बिना शुल्क दिए टोल पार कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि यह कदम टोल प्लाजा एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाएगा और वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी से राहत देगा।



