Tuesday, February 17, 2026
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एक्शन में वीसी/डीएम : केडीए इनफोर्समेंट में नहीं चलेगा खेल

प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गई

विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया
कानपुर।
उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी, कानपुर नगर राकेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 12.03.2024 को प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा जोनल प्रभारियों से कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर जोनल प्रभारियों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गये अवैध निर्माण के शमन हेतु दाखिल भवन मानचित्रों में ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ अनुमन्य क्षेत्रफल से 40 से 60 प्रतिशत तक होने पर भी पक्ष से शपथ पत्र प्राप्त कर शमन मानचित्र स्वीकृत/निर्गत कर दिये जाते हैं।
उपाध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि शपथ पत्र देने के बावजूद भी आवेदक द्वारा अधिकांश शमन मानचित्रों में आवेदक द्वारा ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ ध्वस्त नहीं किया जाता है। आवेदक से प्राप्त मात्र शपथ पत्र के आधार पर शमन मानचित्र स्वीकृत करने पर उपाध्यक्ष द्वारा नाराज़गी व्यक्त करते हुये कहा गया कि इस प्रक्रिया से एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित शहर की परिकल्पना को ठेस लगती है तथा यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं भवन/शमन उपविधि की मूल भावना के भी विपरीत है।
उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध अथवा स्वीकृत मानचित्र के बिना किये गये अवैध निर्माण के शमन हेतु दाखिल भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये:-

  1. यदि प्रस्तुत शमन मानचित्र में ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ अनुमन्य क्षेत्रफल केे 15 प्रतिशत से अधिक है तो आवेदक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा कि शमन मानचित्र में दर्शित ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ के ध्वस्त किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भवन अध्यासन की दृष्टि से पूर्णतया सुरक्षित रहेगा।
  2. यदि प्रस्तुत शमन मानचित्र में ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ अनुमन्य क्षेत्रफल केे 15 प्रतिशत से अधिक है तथा आवेदक का स्ट्रक्चरल इंजीनियर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है कि शमन मानचित्र में दर्शित ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ के ध्वस्त किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भवन अध्यासन की दृष्टि से पूर्णतया सुरक्षित रहेगा, तो शमन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी किन्तु शमन मानचित्र में दर्शित ‘ध्वस्तीकरण योग्य क्षेत्रफल’ ध्वस्त किये जाने के उपरान्त ही शमन मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
  3. समस्त प्रकरणों में सुसंगत शासनादेशों, नियमों व प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
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